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पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य:आधार पैन कार्ड 31 तक लिंक कराएं, नहीं तो होगा डिएक्टिव, रिटर्न भरने से लेकर रिफंड तक अटकेंगे

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अब पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य हो गया है। जो पहले ऐसा करने से चूक गए हैं उन्हें अब हजार रुपए की फीस देनी पड़ रही है। लेकिन इसकी भी अब अंतिम तारीख 31 मार्च तय हो चुकी है। अगर यह तारीख भी करदाता भूले तो उनका पैन कार्ड डिएक्टिव (निष्क्रिय) हो जाएगा। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे कई तरह की सुविधाएं पूरी तरह से बंद हो जाएगी। आयकर के वार्षिक रिटर्न जमा नहीं करा पाएंगे।

पैन पर कटे हुए टीडीएस और टीसीएस का रिफंड नहीं ले पाएंगे। पुराने सालों में जो रिफंड नहीं मिले हैं वो भी अटक जाएंगे। जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी निष्क्रिय होने की संभावना है। बैंक अकाउंट बंद हो सकता है। कोई भी नया लोन इस पैन पर नहीं मिलेगा। किसी भी तरह के क्रेडिट या डेबिट कार्ड नहीं मिलेंगे। साथ ही पैन निष्क्रिय होने से पैन कार्ड से जुड़ी सेवाएं जैसे भविष्य निधि, कर्मचारी बीमा योजना में जमा राशि को निकालने में मुश्किलें हो सकती हैं।

इस तरह जानें आपका पैन और आधार लिंक है या नहीं
आईसीएआई भीलवाड़ा के अध्यक्ष सीए दिनेश आगाल ने बताया कि इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर पैन और आधार का लिंक स्टेटस जांच लें। आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट का लिंक eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/link-aadhaar-status है। एक बात का और ध्यान रखें कि आयकर विभाग किसी को भी किसी भी तरह का अपनी ओर से आधार और पैन लिंक करने के लिए कॉल नहीं कर रहा है। ना ही फोन पर पैसे मांग रहा है।

एक पैन कार्ड निष्क्रिय, तो दूसरा नहीं ले सकेंगे
आईसीएआई भीलवाड़ा के सचिव सीए आलोक सोमानी ने बताया कि बहुत से लोगों में गलतफहमी है कि वो बाद में नया पैन कार्ड ले लेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि एक से ज्यादा पैन कार्ड रखना कानूनी अपराध है। 10 हजार रुपए की पैनल्टी लगाई जा सकती है।
लिंक करने से पहले ध्यान रखें कि जानकारी सही हो
पैन और आधार जोड़ने से पहले दोनों दस्तावेजों की जानकारियां जैसे नाम, जन्म तारीख, लिंग इत्यादि एक समान होना जरूरी है। इसके बिना आधार को पैन से जोड़ना मुमकिन नहीं है। इसलिए पैन कार्ड और आधार में समय रहते सुधार करना बहुत जरूरी है।

इस तरह जानें आपका पैन और आधार लिंक है या नहीं
आईसीएआई भीलवाड़ा के अध्यक्ष सीए दिनेश आगाल ने बताया कि इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर पैन और आधार का लिंक स्टेटस जांच लें। आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट का लिंक eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/link-aadhaar-status है। एक बात का और ध्यान रखें कि आयकर विभाग किसी को भी किसी भी तरह का अपनी ओर से आधार और पैन लिंक करने के लिए कॉल नहीं कर रहा है। ना ही फोन पर पैसे मांग रहा है।

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