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उज्जैन-भोपाल ट्रेन ब्लास्ट केस: सभी आठ आरोपी को सजा: एक को उम्रकैद, सात को मौत की सजा

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प्रतिबंधित संगठन आईएसआईएस के मोहम्मद फैसल, गौस मोहम्मद खान, मो. अजहर, आतिफ मुजफ्फर, मो. दानिश, सैयद मीर हुसैन और आसिफ इकबाल उर्फ रॉकी को मौत की सजा सुनाई गई, जबकि मो. आतिफ उर्फ आतिफ ईरानी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण पांडेय की अदालत ने सभी दोषियों पर अलग-अलग जुर्माना भी लगाया। सजा सुनाए जाने से पहले सभी आरोपियों को जेल से लाकर न्यायालय में पेश किया गया। दिनभर चले हंगामे के बाद रात करीब साढ़े आठ बजे अदालत ने सजा का ऐलान किया। इस मामले में 25 फरवरी को अदालत ने सजा पर बहस पूरी करते हुए 27 फरवरी को सजा सुनाए जाने की बात कही थी. बाद में अदालत ने कहा कि 28 फरवरी को सजा का ऐलान किया जाएगा, विशेष अदालत ने दायर चार्जशीट, पेश किए गए सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर दोषियों को देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन इकट्ठा करने, विस्फोटक और हथियार इकट्ठा करके देश के खिलाफ युद्ध की तैयारी करने, जाकिर नाइक के वीडियो दिखा कर युवकों को जिहाद का प्रशिक्षण देने के साथ ही प्रतिबंधित हथियार एके 47 व कारतूस रखने के जुर्म में कड़ी सजा दी गई है। मामले में एटीएस के डिप्टी एसपी मनीष चंद्र सोनकर ने आठ मार्च 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया गया कि आतंकी घटनाओं के वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर आईएसआईएस लगातार मुस्लिम युवकों को अपने संगठन से जोड़ने और देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है,

इससे प्रभावित होकर मो. फैसल, दानिश अख्तर, आतिफ मुजफ्फर, सैफुल्ला और अजहर ने 7 मार्च, 2017 को मध्य प्रदेश के शाजापुर में एक यात्री ट्रेन में विस्फोट करने की साजिश रची थी। पूर्व में भी ये लोग आईएसआईएस के लिए जिहाद और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की बात करते थे।

खलीफा के नाम की शपथ लेकर घटना

सुराग मिलने पर पुलिस ने फैसल को कानपुर से गिरफ्तार कर मोबाइल व नकदी बरामद कर ली। पूछताछ में उसने बताया कि घटना में शामिल आतिफ मुजफ्फर, दानिश अख्तर और सैफुल्ला उसके मोहल्ले के रहने वाले हैं. जबकि गौस मुहम्मद का घर पर आना-जाना लगा रहता था। इन लोगों ने अपराध को अंजाम देने के लिए खलीफा के नाम पर शपथ ली थी।

मुठभेड़ में मारा गया था सैफुल्ला,
पुलिस ने मुठभेड़ में इन सभी आरोपियों को किया गिरफ्तार किया। जबकि काकोरी में हुई मुठभेड़ में सैफुल्ला मारा गया था। अन्य आरोपियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद किए गए हैं. इसके बाद एनआईए ने मामले की विवेचना करते हुए बाकी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। इन सभी पर 21 मार्च, 2018 को देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन, विस्फोटक और हथियार इकट्ठा करने और जाकिर नाइक का वीडियो दिखाकर युवाओं को जिहाद के लिए उकसाने समेत अन्य आरोप तय किए गए थे।

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