मुलतानी न्यूज़ इंडिया

Breaking News

अमेरिका ने लिया ऐसा फैसला, भारतीयों को होगा बड़ा फायदा, जानें क्या आया नया नियम

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

वॉशिंगटन. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन (Joe Biden) के प्रशासन ने ‘चाइल्ड स्टेटस प्रोटेक्शन एक्ट’ (बाल स्थिति संरक्षण अधिनियम यानी CSPA) के तहत कुछ स्थितियों में किसी प्रवासी की आयु की गणना के मकसद के लिए नीति संबंधी एक नियमावली के अद्यतन की घोषणा की है. यह कदम भले ही छोटा है, किंतु इसे उन लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए एक अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है, जिनकी वीजा हासिल करने की आयु सीमा निकल गई है, जबकि वे अपने माता-पिता के साथ बचपन में वैध रूप से अमेरिका आए थे. इनमें बड़ी संख्या में भारतीय हैं.

अमेरिका में परिवार द्वारा प्रायोजित या रोजगार-आधारित वीजा के लिए अपने माता-पिता की स्वीकृत अर्जी के आधार पर वैध स्थायी निवासी का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम होनी चाहिए. यदि आव्रजन की प्रक्रिया के दौरान आवेदक 21 वर्ष का हो जाता है, यानी अगर उसकी आयु निर्धारित उम्र से अधिक हो जाती है, तो वह माता-पिता की अर्जी के आधार पर उनके साथ रहने का आम तौर पर हकदार नहीं रहता.

Leave a Comment